झारखंड सरकार ने नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले दवा माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। अब पेनकिलर, बुखार की दवा, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं, शुगर व थायरायड की दवाएं, गर्भनिरोधक व विटामिन सप्लीमेंट्स जैसी प्रमुख दवाएं क्यूआर कोड के बिना बाजार में नहीं बिकेंगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली दवाएं बेचने पर दुकान का लाइसेंस तुरंत रद होगा। इसके अलावा कोडीन युक्त कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचने पर कार्रवाई होगी।
राज्य सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच होगी और गुणवत्ता की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अफसरों का तबादला किया जाएगा। जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं, वे व्यवस्था को सड़ा रहे हैं। नकली दवा बरामद होने पर सीधी कार्रवाई में निलंबन और विभागीय जांच होगी।