इस फैसले से 120 याचिकाएं खारिज, राज्य सरकार को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद।
झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: खनन के बाद स्टोन बोल्डर और स्टोन चिप्स पर अलग-अलग रॉयल्टी वसूलने का आदेश सही
रांची, झारखंड। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें खनन के बाद स्टोन बोल्डर और स्टोन चिप्स पर अलग-अलग रॉयल्टी वसूलने का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को खनन के बाद निकले खनिज की प्रकृति बदलने के बाद उस पर अलग-अलग रॉयल्टी चार्ज करने का अधिकार है।इस फैसले के साथ ही, 120 याचिकाएं जो इस निर्णय को चुनौती दे रही थीं, खारिज कर दी गई हैं। अदालत के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की ओर से स्टोन बोल्डर की रॉयल्टी 125 प्रति सीएफटी और स्टोन चिप्स के लिए रॉयल्टी 250 रुपये प्रति सीएफटी की दर निर्धारित की गई है।
यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खनन के बाद निकले खनिज की प्रकृति बदलने के बाद उसकी अलग-अलग रॉयल्टी चार्ज करने का राज्य सरकार को अधिकार है।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि यह फैसला राज्य के राजस्व में वृद्धि करने में मदद करेगा। साथ ही, यह खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने में भी मदद करेगा।
विपक्षी दलों ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फैसला राज्य के लोगों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला राज्य सरकार की ओर से लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास है।
इस फैसले के बाद, राज्य में खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में आशंका है कि यह फैसला उनकी आय पर असर डालेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिए और लोगों के हित में फैसला लेना चाहिए।
इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होगी। तब तक राज्य सरकार को अपने आदेश को लागू करने की अनुमति होगी।