बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।
दिल्ली में लगभग 5 लाख वाहन प्रभावित हैं, जिनमें बीएस-3 के 2 लाख पेट्रोल वाहन और बीएस-4 के 3 लाख से अधिक डीजल वाहन शामिल हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से मजबूत नहीं होने से लोगों को परेशानी हो सकती है। पर्यावरण बसें भी अभी नहीं चल रही हैं।
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
यह खबर दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।