पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने जमानत पाने के लिए नया दांव चला है। उनकी जमानत याचिका पर छह दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित हैं और वह 28 माह से जेल में बंद हैं।
पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र स्वयं लिखकर कोर्ट को भेजा है, जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दिया गया है। इस अधिनियम के तहत कोई आरोपित, जिसका पहला अपराध है और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई अंडर ट्रायल में काट चुका है तो वह आरोपित जमानत का हकदार होगा।
पूजा सिंघल के मामले की सुनवाई ईडी कोर्ट में चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद हैं और उनका व्यवहार अच्छा है।
अब देखने वाली बात होगी कि पूजा सिंघल का यह दांव कोर्ट में टिक पाता है कि नहीं। यदि पूजा सिंघल को जमानत मिलती है, तो यह उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन यदि जमानत नहीं मिलती है, तो पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा।
पूजा सिंघल के मामले में ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी का आरोप है कि पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग किया है।
पूजा सिंघल के मामले में झारखंड सरकार भी शामिल है। झारखंड सरकार ने पूजा सिंघल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड सरकार का आरोप है कि पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाले में शामिल होकर राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया है।