पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सेना प्रमुख सहित सशस्त्र सेवा प्रमुखों का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया।
सेना अधिनियम संशोधन विधेयक 1952 के अनुसार, पाकिस्तान सेना में जनरल की सेवानिवृत्ति के नियम सेना प्रमुख पर लागू नहीं होंगे।
इस्लामाबाद, [5-11-2024] – पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को सेना प्रमुख सहित सशस्त्र सेवा प्रमुखों का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ।
सेना अधिनियम संशोधन विधेयक 1952 के अनुसार, पाकिस्तान सेना में जनरल की सेवानिवृत्ति के नियम सेना प्रमुख पर लागू नहीं होंगे। इस संशोधन से सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा।
विपक्षी पार्टियों ने इस संशोधन का विरोध किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद उमर अयूब ने कहा कि यह न तो देश के लिए अच्छा है और न ही सशस्त्र बल के लोगों के लिए।
इस संशोधन के बाद, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का कार्यकाल नवंबर 2027 तक बढ़ जाएगा। पहले उनका कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होने वाला था।
इस संशोधन को पाकिस्तान की सरकार ने सेना के समर्थन को बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे सेना के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए किया गया कदम बताया है।