छूट 31 मार्च 2025 तक, टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं
बिहार में डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर: परिवहन विभाग ने बकाया रोड टैक्स और अन्य करों पर एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड में छूट की घोषणा की
पटना, बिहार। बिहार के परिवहन विभाग ने डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। विभाग ने बकाया रोड टैक्स और अन्य करों के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी।
इस संबंध में अररिया के जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि यह छूट उन वाहन मालिकों को दी जाएगी जो अपने बकाया टैक्स और करों का एकमुश्त भुगतान करेंगे। यह कदम राज्य में वाहन मालिकों को राहत देने और राजस्व में वृद्धि करने में मदद करेगा।टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिक
बैट्री चलित (इलेक्ट्रिक) वाहन मालिक
निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर परिवहन वाहन स्वामी
ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर
परिवहन विभाग के इस फैसले से राज्य में वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। वाहन मालिक अब अपने बकाया टैक्स और करों का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं और अर्थदंड से बच सकते हैं।
विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस छूट का लाभ उठाएं और अपने बकाया टैक्स और करों का भुगतान करें। यह कदम राज्य में वाहन मालिकों को राहत देने और राजस्व में वृद्धि करने में मदद करेगा।