अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज
पटना। पटना जिले के मोकामा के नौरंगा इलाके में हुई फायरिंग मामले में एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसीजेएम वन अमित वैभव की अदालत ने गुरुवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने 30 जनवरी को अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर किया था। अदालत ने 5 फरवरी को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मोकामा के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर इलाके में 22 जनवरी को हुई फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को नामजद आरोपित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की थी। इस मामले में अनंत सिंह जेल में बंद हैं।
अदालत के इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में निराशा का माहौल है। उनके अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया था।