झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी सहित 28 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। यह आदेश सचिवालय घेराव के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को लेकर दिया गया है, जिसे हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था।
वर्ष 2023 में सचिवालय मार्च के दौरान इन नेताओं पर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त करने का फैसला दिया था।
राज्य सरकार की ओर से दायर की गई एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे भाजपा नेताओं को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला दिया था कि पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी निरस्त की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस फैसले से भाजपा नेताओं को बड़ी राहत मिली है और यह फैसला झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।