शाही जामा मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए एएसआई द्वारा सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई द्वारा सर्वे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब एएसआई द्वारा मस्जिद का सर्वे कराया जा सकता है। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी जीत है जो मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं।
शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले में लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, जबकि मस्जिद कमेटी इससे इनकार करती है। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है।
एएसआई द्वारा अब मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट का यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।