पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में अपार्टमेंट मालिकों के लिए एक अस्थायी रोक लगाई है।
अब फ्लैट मालिकों के नाम पर भूमि का दाखिल-खारिज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था होने तक इंतजार करें और ऑनलाइन आवेदन या अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाएं। नई प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विभाग की ओर से इस संबंध में पूर्व में सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं समाहर्ताओं के नाम से पत्र जारी किया गया है।
दाखिल-खारिज एक प्रक्रिया है जिसमें जमीन के मालिकाना हक को अद्यतन किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। इसके लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन कर सकते हैं और इसकी स्थिति भी देख सकते हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह रोक अस्थायी है और सॉफ्टवेयर में प्रविधान होने के बाद इसकी प्रक्रिया फिर शुरू होगी। इसलिए फ्लैट मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे नई व्यवस्था लागू होने के बाद अपने फ्लैट के दाखिल-खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विभाग का कहना है कि नई प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद फ्लैट मालिक अपने फ्लैट के दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसकी स्थिति भी देख सकेंगे।
विभाग ने फ्लैट मालिकों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था लागू होने तक धैर्य रखें और अनावश्यक रूप से अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाएं। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद फ्लैट मालिकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
यदि आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए या आपकी कोई समस्या है, तो आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी mutationbihar@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।