मार्गदर्शक न्यूज, अररिया, 07 फरवरी 2026 : माननीय राज्यपाल, बिहार के अररिया जिला अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अररिया द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी अररिया के आदेश जारी दिनांक 07 फरवरी 2026 को माननीय राज्यपाल के अररिया भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल एवं उसके आसपास के क्षेत्र को अस्थायी रूप से “नो फ्लाइंग जोन” घोषित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, 06 फरवरी 2026 की सुबह 06:00 बजे से 07 फरवरी 2026 की सुबह 06:00 बजे तक (कुल 24 घंटे) के लिए कार्यक्रम स्थल के चारों ओर 05 किलोमीटर की परिधि (रेडियस) में किसी भी प्रकार की ड्रोन, हॉट एयर बैलून, पैरा मोटर्स, पैरा-ग्लाइडर्स, पावर्ड हैंड ग्लाइडर्स सहित सभी प्रकार के गैर-परंपरागत उड़न उपकरण (Non-Conventional Flying Objects) के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन की होगी। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध Drone Rules-2021, BNS एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा क्षेत्र में सतत निगरानी रखें। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा उड़न उपकरण का प्रयोग न करें।

