मोटर वाहन दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मिलेगा अधिक मुआवजा
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत चिकित्सा व्यय और अस्पताल में भर्ती के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों के माध्यम से प्राप्त राशि को भी शामिल किया जाना चाहिए।
इस फैसले के साथ, न्यायमूर्ति हंचाटे संजीवकुमार ने एक बीमा कंपनी को एस. हनुमनथप्पा के परिवार को 4,93,839 रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने मेडिक्लेम पॉलिसी के माध्यम से पहले से प्रतिपूर्ति की गई 1.8 लाख रुपये की कटौती का आदेश दिया।
यह फैसला मोटर वाहन दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें अपने चिकित्सा व्यय के लिए अधिक मुआवजा मिल सकेगा। इससे पीड़ितों को अपने इलाज के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें अपने जीवन को फिर से स्थापित करने में मदद मिलेगी।
इस फैसले के पीछे का कारण यह है कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों को अक्सर अपने चिकित्सा व्यय के लिए अधिक मुआवजा नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी होती है। लेकिन अब अदालत के इस फैसले से उन्हें अधिक मुआवजा मिल सकेगा।
यह फैसला न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि इससे लोगों को अपने चिकित्सा व्यय के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें अपने जीवन को फिर से स्थापित करने में मदद मिलेगी।